Madhya Pradesh

सिवनी हवाला कांड में पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, महीनों बाद मिली जमानत

सिवनी हवाला कांड में पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, महीनों बाद मिली जमानत

 

मध्यप्रदेश के चर्चित सिवनी हवाला कांड में निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से न्यायिक हिरासत में बंद पूजा पांडे को शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने महिला होने, छोटे बच्चे की जिम्मेदारी और लंबे समय से जेल में रहने जैसे मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। इस आदेश के बाद बहुचर्चित सिवनी हवाला डकैती कांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

जानकारी के अनुसार पूजा पांडे कई महीनों से जेल में बंद थीं और उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ जेल में रह रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस तथ्य को प्रमुखता से रखा गया। अदालत ने माना कि आरोपी एक महिला हैं और अपने छोटे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देने का आदेश दिया।

इससे पहले पूजा पांडे ने जमानत के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आवेदन किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिल सकी थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां सोमवार को सुनवाई के बाद उन्हें राहत मिल गई।

दरअसल यह पूरा मामला सिवनी जिले में करीब 3 करोड़ रुपए की कथित हवाला रकम की लूट से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस रकम को सुनियोजित तरीके से कब्जे में लिया गया था। मामले में आरोप लगे थे कि वारदात को अंजाम देने के दौरान पुलिस वर्दी, सरकारी वाहन और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इन आरोपों के सामने आने के बाद प्रदेशभर में हड़कंप मच गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर कई अहम सुराग मिले थे। इसके बाद कई पुलिसकर्मियों और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

इस हाईप्रोफाइल मामले में अधिकांश आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन पूजा पांडे की जमानत लंबे समय से अटकी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मामले को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

हालांकि कोर्ट से जमानत मिलने का मतलब मामले से राहत नहीं है। सिवनी हवाला कांड की जांच और ट्रायल अभी जारी है। आने वाले समय में अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत, गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट इस चर्चित मामले की आगे की दिशा तय करेंगे।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सिवनी हवाला कांड फिर सुर्खियों में है और पूरे प्रदेश की नजरें इस केस के अगले घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।

The Mirror MP

वेंकटेश कोरी — निदेशक एवं संपादक — The Mirror MP — जबलपुर में पिछले 20 से अधिक वर्षों से सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश कोरी ने लोकल, रीजनल, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं डिजिटल मीडिया/वेब के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टर एवं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्य किया है। न्यूज़ रिपोर्टिंग, एंकरिंग, स्क्रिप्टिंग, वॉयस ओवर, टॉक शो एवं ग्राउंड रिपोर्टिंग में व्यापक अनुभव रखने वाले वेंकटेश कोरी वर्तमान में अनेक नेशनल न्यूज़ चैनलों के लिए जबलपुर से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। शैक्षणिक योग्यता : • डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (DCA) – माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल • बैचलर ऑफ कॉमर्स (कंप्यूटर एप्लीकेशन) (B.Com CA) • बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन (BJC) • मास्टर ऑफ सोशल वर्क (MSW) • मास्टर ऑफ आर्ट्स फिलॉसफी (MA.Phil.) • वर्तमान में मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन (MJC) की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

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